रायपुर। जिला पंचायत सदस्य युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और रायपुर के ओयो लॉज में बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को रायपुर की विशेष अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 8 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे 6 माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायालय) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार, 3 नवंबर 2025 को सुनाया।
शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, फिर वायरल करने की धमकी इस गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने बताया कि दोषी प्रहलाद राठौर की पहचान करीब तीन साल पहले एक जिला पंचायत सदस्य युवती से रायपुर के पड़ोसी जिले में हुई थी। मोबाइल नंबर साझा करने के बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। लगभग 18 माह तक दोनों रिलेशन में रहे। बाद में जब युवती को यह पता चला कि राठौर पहले से शादीशुदा है, तो उसने उससे दूरी बना ली। इसके बाद आरोपी ने संबंधों को सार्वजनिक करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। युवती ने स्पष्ट रूप से संबंध खत्म करने की बात कही, लेकिन राठौर लगातार ब्लैकमेल करता रहा।