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नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला युवक को खरसिया पुलिस ने किया गिरफतार

घटना में प्रयुक्त मो० सा० HF डिलक्स क्र0 CG13 AQ 3647 कीमती 50000/रू. जप्त

विवरण-खरसिया पुलिस द्वारा गुम नाबालिग मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला आरोपी युवक को संगीन धाराओं में गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर जेल भेजा गया।
दिनांक 14.05.2024 को थाना खरसिया में बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिग लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताये कि उसके नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के संबंध में थाना खरसिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 300/2024 धारा 363, भादवि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पतासाजी की गयी दिनांक 21.05.2024 को पुलिस ने बालिका को उसके गांव से दस्तयाब कर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमे बालिका बतायी कि विगत 03 माह से पडोस के लक्ष्मणदास महंत पिता कुशवादास महंत उम्र 27 वर्ष निवासी डोमनारा के द्वारा तेरे से प्यार करता हूं तेरे साथ शादी करूंगा कहता था दिनांक 14.05.2024 को सुबह से आरोपी अपने मोब्सा० HF डिलक्स क्र0 CG13 AQ 3647 में जबरदस्ती बिठाकर बिलासपुर ले जाकर दिनांक 20.05.2024 तक लेबर कालोनी में किराया के मकान पर रखकर शादी का विश्वास देकर शारिरीक संबंध बनाया। थाना में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी पर लक्ष्मण दास महंत बिलासपुर से गांव मे छोडकर भाग गया था प्रकरण में धारा 366, 376(2) (N), 323 भादवि0,6 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत आरोपी लक्ष्मणदास महंत पिता कुशवादास महंत उम्र 27 वर्ष निवासी डोमनारा को मिस कर आज दिनांक 23.05.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया। जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया।

पुलिस अधिक्षक रायगढ श्री दिव्यांग कुमार पटेल, SDOPखरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु भापुसे० एवं थाना प्रभारी खरसिया श्री आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व मे महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्यवाही में उप० निरी० ऐनु कुमार देवांगन सउनि० आशिक रात्रे, आर 130 हेमलाल सिदार एवं हम० स्टाफ की विशेष भुमिका रही है।

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