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किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की हुई सजा, रायगढ़ कोर्ट का फैसला

रायगढ़। जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत (29) को पाक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त 4 माह का कारावास भुगतना होगा। पीड़िता की मां ने कोरबा के बालकोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि, आरोपी पिछले एक साल से उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म कर रहा था। 10 मई 2024 को मां ने जब बेटी के मोबाइल की जांच की, तो पता चला कि वह रायगढ़ निवासी कान्हू महंत से लगातार बात कर रही है। 

पीड़िता को समझाने पर वह नाराज हो गई और घर छोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने सिंदूर खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन समय पर इलाज से बच गई। बाद में उसने अपने रिश्तेदार के घर जाने की बात कही और घर से चली गई। 14 मई 2024 को पीड़िता और आरोपी साथ में पकड़े गए। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि कान्हू महंत एक साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2)(ढ) भादवि और धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। विशेष न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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