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रायगढ़ में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़। 21 जनवरी 2022 को ग्राम पंचायत चोटिगुड़ा में घटी वीभत्स हत्या की वारदात को न्याय की ठोस परिणति मिली है। नशे की लत में डूबे संजय मिश्रा द्वारा युवक उमेश राठिया की धारदार बिधना से की गई निर्मम हत्या के बाद, एसडीओपी सुशील नायक के मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी अमित सिंह ने जिस तत्परता, गंभीरता और विवेक के साथ जांच को दिशा दी, उसने आज मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया है। घटना के दिन चौक पर हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया था। नाभि के पास बिधना से किए गए वार में उमेश की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। हत्यारा हत्या के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, मगर थाना प्रभारी अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सतर्कता से आरोपी को धर दबोचा और हिरासत में लिया। घरघोड़ा पुलिस ने घटना के सुचना पर मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का मामला अपराध क्रमांक 15/22 पंजीबद्ध कर जाँच में लिया जाँच पूर्ण कर विभाग पुख्ता साक्ष्यों के साथ उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। गवाह, बयान और तकनीकी प्रमाणों को सलीके से प्रस्तुत करने के चलते विद्वान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोर्ट अभिषेक शर्मा ने संजय मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी की। 

      आज जब पीड़ित परिवार को यह खबर मिली कि हत्यारे को उम्रकैद की सजा मिली है, तो वर्षों से भीतर जमी पीड़ा आंखों के आंसुओं में छलक पड़ी। मृतक के परिजनों ने थानाध्यक्ष अमित सिंह के प्रति आभार जताया, जिनकी सटीक और निष्पक्ष विवेचना ने इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया। अपराध के प्रति सख्त रुख, नशा मुक्त समाज की प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली ने अमित सिंह को उस समय घरघोड़ा क्षेत्र में एक कुशल और समर्पित पुलिस अधिकारी के रूप में स्थापित किया था। आज भी ग्रामीण उनके उस कार्यकाल को आदर और गर्व से याद करते हैं। यह फैसला न केवल उमेश राठिया के परिवार के लिए न्याय है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए यह संदेश भी है कि अपराध कितना भी गंभीर हो, अगर पुलिस प्रशासन सजग और ईमानदार हो तो न्याय संभव है।

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